10 और 12 अप्रैल को जमुई लगाया गया ईद उल फितर पर्व को लेकर धारा 144, भीड़ और अस्त्र शस्त्र, मजमा, मतरगस्ती पर रोक
जमुई जिला ब्यूरो बिरेंद्र कुमार की रिपोर्ट
ईद उल फित्र (ईद) -2024 के अवसर पर अनुमंडल दंडाधिकारी जमुई श्री अभय कुमार तिवारी के द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2024 से दिनांक 12 अप्रैल 2024 तक जमुई अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू क़ी गयी है l
निषेधाज्ञा लागू रहने की स्थिति में एक स्थान पर खड़ा होना, मटरगश्ती करना, मजमा लगाना, किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र (पुलिस बल को छोड़कर) से लैस होकर चलना, बाधा उत्पन्न करने की मंशा से मटरगश्ती करना सर्वथा वर्जित होगा। उपयुक्त निषेधाज्ञा के फलस्वरूप निम्न कार्य निषिद्ध रहेंगे ।
किसी भी व्यक्ति के द्वारा अस्त्र-शस्त्र,अग्नेयास्त्र एवं अन्य विस्फोटक पदार्थ से लैस होकर घूमना (पुलिस बल को छोड़कर) सर्वथा वर्जित होगा l किसी भी स्थिति में अश्लील गाना बजाना या कार्यक्रम करना सर्वथा वर्जित रहेगा l
बीमार व्यक्तियों को अस्पताल, नर्सिंग होम ले जाते समय व्यवधान उत्पन्न करना सर्वथा वर्जित होगा l सभी निजी, सार्वजनिक एवं धार्मिक समारोहों/ कार्यक्रमों/ स्थलों पर समान रूप से निषेधाज्ञा लागू रहेंगे।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।