चंदौली कोतवाली चकिया ग्राम सोनहुल के राजनाथ व दूधनाथ पुत्र स्वर्गीय सुधि राम पर अभी तक नहीं हुआ कोई कार्रवाई
बैनामा जमीन पर अधिकारियों का मनमानी, पीड़ित मानसिक तनाव पूरे परिवार सदमे में इसका जिम्मेदार कौन... इस सदमे से पीड़ित के परिवार लोगों का हो सकता है मौत

चंदौली / चकिया तहसील अंतर्गत आने वाले गांव और भूमि धरी भूमि स्थित मौजा सोनहुल थाना चकिया जनपद चंदौली के आ0 न0 10(ग) रकबा 0.282 हे0 के बावत राजनाथ व दूधनाथ पुत्र सुधीराम निवासीगण सोनहुल थाना चकिया जिला चंदौली 18.11.1972 में रजिस्टर्ड बैनामा परशुराम भृगु नाथ व बेचन पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम तिलौरी चकिया जनपद चंदौली को बैनामा कर दिया तथा पीड़ित के पिता व बड़े पिता कमला व रामबृक्ष व नवरंग व रामचरित्र पुत्रगढण बुधि राम निवासी ग्राम तिलौरी तहसील चकिया जिला चंदौली द्वारा सन् 1977 में क्रय कर लिया गया तथा 16.04.1984 में उपरोक्त क्रय शुदा भूमि का दाखिल खारिज हुआ था जो कागजात माल पर दर्ज है परंतु 1391 लगायत 1396 खतौनी के खाता संख्या 152 पर अंकित आदेश को जानबूझकर फाड़ कर साक्ष्य का विलोपन करके खतौनी का नकल लेकर बेईमानी पूर्वक पीड़ित का धूमिधरी भूमि को अपना बताकर परेशान करने लगा और आए दिन प्रार्थी के खेत पर लाठी डंडा लेकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ ले जाकर पीड़ित का भूमि को विक्रय करने की तथा परिवार के साथ जान से मारने की धमकी देता रहता है मीडिया ने जब सभी साक्ष्य प्रमाण को देखते हुए उजागर किया जमीन का वैध बैनामा (रजिस्ट्री) है और फिर भी अधिकारियों के मिलीभगत से खतौनी पर राजनाथ व दूधनाथ का नाम फिर से दर्ज हो गया है, इस मामला से पीड़ित का परिवार पूरे सदमे में है पीड़ित अपने ही बैनामा जमीन को लेकर संशोधित करने के लिए दर-दर भटक रहा है इस स्थिति में पीड़ित अपने मालिकाना हक और बैनामे के दस्तावेजों के आधार पर न्याय के लिए उच्च अधिकारियों के पास आवेदन दिया है पीड़ित का कहना है कि इस प्रकरण को लेकर पूरा परिवार मेरे सदमे में है




















