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रौशन आनंद सर को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिजजनसुनवाई पोर्टल पर पुलिस द्वारा लेखपाल से बिना वास्तविक जांच कराए फर्जी या गोल-मटोल रिपोर्ट अपलोड कर दी गई है।चंदौली कोतवाली थाना चकिया के राजनाथ व दूधनाथ का बेचा हुआ जमीन का हुआ पर्दाफाश जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासाचंदौली चकिया इतिहास के पन्नों में दर्ज यह नाम इन्होंने अपने गीतों और शायरी से दी चुनौतीअपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा पुलिस कार्यालय, अरवल का निरीक्षणचंदौली के इस लड़के ने हिलाया पूरा भारत जानकार हो जाएंगे हैराननौगढ़ में पंचायत के सामने खुलेगी PM आवास की लिस्ट, एक गलती से कट सकता है नाम, मचा हड़कंपडॉक्टर भीम सिंह ने किया चंद्रवंशी चौपाल चबूतरा का उद्घाटन, समाज को मिली नई सौगातग्राम पंचायत उसरी में विश्व पर्यावरण दिवस पर हुआ वृक्षारोपण, ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत लगाए गए पौधेदावथ थाना पुलिस ने शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, सीएनजी ऑटो और बाइक जब्त
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रौशन आनंद सर को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

रौशन आनंद सर को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

पटना: कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है. उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. इस मामले में अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब फैसला सुनाया गया है।

यह पूरा मामला 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग से जुड़ा है. घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे।

खान सर के पक्ष की ओर से रौशन आनंद पर आरोप लगाए गए थे। जबकि रौशन आनंद ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

वहीं, इसी मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

पटना सिविल कोर्ट में दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट के इस आदेश के बाद अगली सुनवाई तक पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।

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