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चंदौली में जिले में लग गयी है धारा 163, जानिए क्या कहती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अगले 2 महीने से भी अधिक समय तक प्रदेश और जनपद में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं और आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए धारा 163 का इस्तेमाल किया है

धारा 163 के दौरान 4 फरवरी तक रहेगा प्रतिबंध

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इन चीजों पर होगा बैन

जानिए जिलाधिकारी के फरमान के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं

चंदौली जिले के जिला मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अगले 2 महीने से भी अधिक समय तक प्रदेश और जनपद में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं और आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए धारा 163 का इस्तेमाल किया है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

जिलाधिकारी कार्यालय से 18 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि दिसंबर महीने में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं, क्रिसमस डे एवं नए साल के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ-साथ गुरु गोविंद सिंह जयंती, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, गणतंत्र दिवस तथा वसंत पंचमी के मौके को देखते हुए जनपद में कुछ शरारती तत्वों द्वारा अनुशासनहीनता मारपीट तथा शांति भंग करने की आशंका है। इसके लिए पहले से ही ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए जनपद में धारा 163 की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

जिलाधिकारी से ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस अधिसूचना के जानकारी होने के बाद जनपद में जनसामान्य के हित के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 दिसंबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक जनपद चंदौली में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उसके अंतर्गत जनपद में कई चीजों पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि जिले में शांति व्यवस्था तथा भय मुक्त वातावरण बनाया जा सके।

आपको बता दें कि इस दौरान भीड़ एकत्रित करने और लाठी डंडे तथा असलहे लेकर प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही बिना अनुमति के एकजुट होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति के एकत्रित होने पर प्रतिबंध है। इस दौरान कोई भी जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा लाउडस्पीकर तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना किसी अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

इस दौरान किसी भी मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग या किसी सड़क को बाधित करने की कोई कोशिश नहीं होगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न परीक्षा केंद्रो के आसपास भी तमाम तरह के प्रतिबंध जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें आप जान सकते हैं।

क्या है धारा 163

भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 163) को एक जुलाई 2023 में लागू किया गया था। दरअसल, पहले इसे भारतीय दंड संहिता (Criminal Procedure Code) 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत देश या किसी भी राज्य में आपातकालीन स्थिति व किसी बड़ी परेशानी पर नियंत्रण किया जा सकता है।

 

चंदौली ब्यूरो चीफ – नितेश सिंह यादव की रिपोर्ट

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