
डीएम ऑफिस की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, न्यायालय के साथ लुका-छिपी खेल रही है: जिलाधिकारी रोहतास
रोहतास जिला ब्यूरो रोहित कुमार की रिपोर्ट
सासाराम: आदेश की अवहेलना करने को जिला जज-4 अनिल कुमार की अदालत ने गंभीरता से लेते हुए डीएम कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है।
अदालत का कहना था कि आदेश की अवहेलना पर डीएम पर 23 दिसंबर 2025 को ही 10 हजार रुपए हर्जाना लगाया गया था। बावजूद इसके वे निष्पादन पर ध्यान नहीं देकर न्यायालय के साथ लुका-छिपी खेल रहे हैं।
कहा कि कुर्की आदेश तब तक जारी रहेगा, जब तक जुर्माने के साथ निर्गत राशि की वसूली नहीं हो जाती है। बताया जाता है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने संजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध केस वर्ष 2014 में दायर किया था।
इसमें वाहन दुर्घटना क्लेम केस में निर्गत राशि भुगतान कराने के लिए डीएम को निर्देशित किया गया था। कोर्ट ने नगर थाना अध्यक्ष को नाजिर को जरूरी पुलिस बल कुर्की के लिए मुहैया कराने को कहा गया है। साथ ही पूरी प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर सूचित करने को कहा है।




















