प्रतिनियुक्ति निरीक्षी दंडाधिकारी एवं संबंधित थाना अध्यक्ष के समक्ष अपने शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश: डीएम शेखपुरा
रंजन कुमार ब्यूरो चीफ शेखपुरा
शेखपुरा जिला में आगामी लोकसभा आम निर्वाचन में विधि व्यवस्था बनाये रखने एवं निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में सपन्न कराने हेतु शेखपुरा जिला एवं शेखपुरा जिला में निवास कर रहे अन्य जिले के वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो अबतक अपने शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन नही कराये हैं।
उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति पर निर्गत शस्त्र एवं कारतूस का पुनः थानावार भौतिक सत्यापन 1 मार्च से लेकर 2 मार्च तक किया जायेगा। वैसे अनुज्ञप्तिधारी जिन्होंने अबतक अपने शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन नहीं कराया है वे अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे।
जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि संबंधित थाना पर स्वयं उपस्थित होकर प्रतिनियुक्त निरीक्षी दंडाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष के समक्ष अपने शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन करायें निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
जिलान्तर्गत थानावार भौतिक सत्यापन स्थल की सूची:-शेखपुरा थाना परिसर बरबीघा थाना परिसर अरियरी थाना परिसर चेवाड़ा थाना परिसर शेखोपुरसराय थाना परिसर, कोरमा थाना परिसर जयरामपुर थाना परिसर मेंहुस थाना परिसर करण्डे थाना परिसर, में 1 मार्च से 2 मार्च तक अनिवार्य रूप से करा लें।