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चुनाव लड़ने वाले हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है कार्रवाई

साथ ही आयोग के आदेश का उल्लंष्धन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने और कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। अफसर क्षेत्र में भ्रमण रहकर आदर्श आचार संहिता का पालन कराने में लगे हुए हैं।


लोकसभा चुनाव के लिए एक और गाइड लाइन

निजी जमीन व घर पर बैनर और पोस्टर टांगने के लिए आप लें अनुमति

बिना लिखित अनुमति के लगा तो होगा आदेश का उल्लंघन

निर्वाचन आयोग के आदेश का उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

चंदौली जिले के लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते आदि में उसके अनुमति के बिना बैनर, पोस्टर और होर्डिंग नहीं टांग पाएंगा। इसके लिए भवन स्वामी से बकाएदे लिखित रूप से अनुमति लेनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया और इस संबंध में शिकायत मिली तो संबंधित के विरुद्ध आयोग के आदेशानुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिले में अंतिम चरण में एक जून को मतदान होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। साथ ही विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने में जुट गए हैं। वहीं जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए कमर कस चुका है।

साथ ही संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार आचार संहिता का पालन कराने का फरमान भी जारी किया गया है। साथ ही आयोग के आदेश का उल्लंष्धन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने और कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। अफसर क्षेत्र में भ्रमण रहकर आदर्श आचार संहिता का पालन कराने में लगे हुए हैं। जगह-जगह लगाए गए होर्डिंग व बैनर, पोस्टर हटवाने के साथ ही वाहनों से काली फिल्म, झंडे आदि हटवाने की कार्रवाई कर रहे हैं।

साथ ही साथ सभी राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की भूमि, मकान या  अहाते आदि में बिना उसकी अनुमति के बिना बैनर, पोस्टर और होर्डिंग न टांगें। ऐसा करने के बाद अगर शिकायत मिलती है तो आप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

चंदौली ब्यूरो चीफ – नितेश सिंह यादवकी रिपोर्ट
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