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पटनाबिहारराज्य

रेलवे सुरक्षा और संरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति की गलत गतिविधि पर दर्ज होंगे आपराधिक मामले

बिहार राज्य संवाददाता बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट 

  • कोई व्यक्ति या युवा या रील बनाने वाले लोगों के द्वारा रेल सेवा को बाधित करने पर RPF पुलिस कर सकती है गिरफ्तार।
  • रेल पटरी पर, पत्थर, टीना, लाकड़ी, या अन्य किसी भी प्रकार का सामान रखने वालों पर रेलवे की है कड़ी नज़र।
  • पकड़े जाने पर खानी होगी जेल की हवा।
  • रेलवे संरक्षित परिचालन के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है ।

 समय-समय पर कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न प्रकार से रेलवे ट्रैक अथवा उसके आस-पास ऐसी गैरकानूनी गतिविधियां की जाती हैं जिससे रेल परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

इसी क्रम में रेलवे पटरियों के साथ आपराधिक छेड़छाड़ करके सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में लापरवाह व्यवहार पर एक बड़ी कार्रवाई में कई बार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है ।

ऐसे लोगों की गतिविधियों से यात्री सुरक्षा और संरक्षित रेल परिचालन दोनों के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा होता है।

दिनांक 08.08.2024 को गाड़ी संख्या 03211 मेमू पुनपुन में अनावश्यक विलंब हो गयी । जांच करने पर प्रकाश में आया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा रेलवे ट्रैक पर धातु के पार्ट्स को रख दिया गया था ।

इसके कारण न केवल कोच के चक्के एवं रेल पटरी (ट्रैक) में क्षति पहुंची साथ ही साथ सफर कर रहे यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा ।

ऐसे शरारती तत्वों के कारण मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अतिआवश्यक कार्य से सफर करने वाले यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा ।

रेलवे की सुरक्षा से समझौता करने तथा रेल सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश करने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई कर ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों पर अधिकतम सजा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा।

पूर्व मध्य रेल लोगों से अपील करती है कि वे ऐसी गतिविधियों में शामिल न हों तथा रेलवे सुरक्षा और संरक्षा से समझौता करने वाली किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल रेलवे सुरक्षा बल या रेल मदद, या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से अवश्य दें।

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