सशस्त्र सीमा बल ने किया एक नक्सली को गिरफ्तार

सशस्त्र सीमा बल ने किया एक नक्सली को गिरफ्तार
जमुई सोनो संवाददाता चंद्रदेव बरनवाल की रिपोर्ट
जमुई: मंगलवार की देर रात सशस्त्र सीमा बल चरका पत्थर एवं चरका पत्थर थाना की पुलिस की संयुक्त सहयोग से एक वांछित नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है ।
गिरफ्तार नक्सली स्थानीय थाना क्षेत्र के चिल्हकाखांड गढ़टांड गांव निवासी स्व: शंकर राय उर्फ मंगल राय का पुत्र तारकेश्वर राय उर्फ तारो राय उर्फ सिताबी राय उर्फ तारो राय उर्फ फुलो राय बताया गया है ।
सशस्त्र सीमा बल खेरा जमुई के कमांडेंट श्री अनिल कुमार पठानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक जमुई के निर्देश पर सशस्त्र सीमा बल चरका पत्थर एवं स्थानीय थाना चरका पत्थर के अवर निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष श्री विशाल कुमार सिंह के साथ एक संयुक्त टीम का गठन किया गया।
सी समवाय 16 विं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल चरका के प्रभारी श्री अभिनव तौमर के नेतृत्व में गठित टीम के साथ बाबा पहाड़ के लिए रवाना हुए ओर घेराबंदी कर छेत्र की निगरानी की गई ।
श्री पठानियां ने आगे बताया कि उक्त नक्सली गढ़टांड गांव से तकरीबन 02 किलोमीटर दूर स्थित बाबा पहाड़ के पास किसी व्यक्ति से मिलने आने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी ।
पुलिस अधीक्षक जमुई को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर किए गए घेराबंदी के दौरान संदिग्ध गतिविधियों को चिन्हित कर मंगलवार की रात तकरीबन साढ़े आठ बजे के करीब अभियुक्त को मौके पर धर दबोचा गया।
प्रारंभिक पूछताछ एवं सत्यापन के पश्चात अभियुक्त की पहचान तारकेश्वर राय के रूप में सुनिश्चित हुई । वह पिछले कई वर्षों से मुंगेर एवं बांका पुलिस को वांछित था ।
गिरफ्तार अभियुक्त पर आपराधिक मामले विभिन्न जिलों में दर्ज हैं।
जिसमें थाना – खड़गपुर ( जिला- मुंगेर ) कांड संख्या 184 / 12 धारा 385 / 386 / 504 / 506 IPC & 11 / 13 UAPA Act तथा मुंगेर जिला के थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 847 / 12 आरोपित धाराएं – धारा 25( 1-A ) 25 ( 1-AA ) 26 / 27 35 – Arms Act धारा 26 ( 1 )
( ii ) 41 – UAPA Act एवं बांका जिला के थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 819 / 14 मामले में बांका अपर जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय द्वारा कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी किया गया है ।
इसके अतिरिक्त उपरोक्त नक्सली पर अन्य कई थानों में भी संगीन मामले दर्ज हैं , जिसकी जानकारी एकत्र की जा रही है । गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक औपचारिकताओं के उपरांत संबंधित थाना चरकापत्थर को अग्रेतर विधिक कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर दिया गया है ।