
जनता दल यूनाइटेड की ओर से मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर व्यापक तैयारी, 8 जुलाई को निकलेगी साइकिल रैली
अरवल जिला ब्यूरो बिरेंद्र चंद्रवंशी की रिपोर्ट
कुर्था (अरवल) 5 जुलाई 2025 आज कुर्था डाक बंगला में जदयू जिलाध्यक्ष श्री मिथिलेश यादव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुर्था विधानसभा के तीनों प्रखंड – कुर्था, करपी और वंशी के प्रखंड अध्यक्ष, सभी पंचायत अध्यक्ष एवं जदयू पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 8 जुलाई को आयोजित साइकिल रैली की तैयारी एवं मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति तय करना था।
जदयू जिलाध्यक्ष मिथिलेश यादव ने कहा:
बिहार प्रदेश जदयू नेतृत्व के निर्देशानुसार आगामी 8 जुलाई को हर पंचायत स्तर पर साइकिल रैली निकाली जाएगी, जिसमें पार्टी के बूथ स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक के कार्यकर्ता भाग लेंगे। यह रैली सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
मतदाता सूची को शुद्ध और सटीक बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 4 जुलाई से अगले 15 दिनों तक पार्टी की अन्य सभी गतिविधियां स्थगित करते हुए, सिर्फ इस विशेष अभियान पर केंद्रित रहने का निर्णय लिया गया है।”
जदयू कुर्था विधानसभा प्रभारी शत्रुघ्न पासवान ने कहा:
मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव है। बी.एल.ए.-1 और बी.एल.ए.-2 की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित कर दी गई है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाए और मृत या फर्जी नामों को हटाया जाए।
बी.एल.ए.-2 द्वारा प्रतिदिन 50 तक नए फॉर्म BLO को दिए जा सकते हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक कार्यकर्ता प्रशिक्षण लेकर मतदाता सूची सुधार में सक्रिय योगदान दे।”
जदयू जिला प्रवक्ता चांद मलिक ने कहा:
चुनाव आयोग द्वारा विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 25 जून से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा, और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।
मतदाताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो केवल वही पेज डाउनलोड कर self-attest कर BLO को देना होगा — किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी।
जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें उनके जन्म वर्ष के अनुसार दस्तावेज देने होंगे: 1987 से पहले जन्म: सिर्फ स्वयं का एक दस्तावेज 1987 से 2003 के बीच जन्म: स्वयं का + माता/पिता का दस्तावेज 2003 के बाद जन्म: स्वयं + माता + पिता के दस्तावेज दस्तावेज उन्हीं 11 प्रकार में से होना चाहिए जिसे चुनाव आयोग ने मान्यता दी है। आधार, पैन, राशन कार्ड आदि अमान्य हैं।”
मान्य दस्तावेजों की सूची:
1. सरकारी कर्मचारी/पेंशनधारी का पहचान पत्र
2. 1987 से पूर्व जारी सरकारी या बैंक/डाकघर द्वारा पहचान पत्र
3. जन्म प्रमाण पत्र
4. पासपोर्ट
5. बोर्ड/विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाण
6. अस्थायी निवास प्रमाण
7. वन अधिकार पत्र
8. जाति प्रमाण पत्र
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
10. परिवार रजिस्टर
11. सरकारी भूमि/मकान आवंटन पत्र
हमारा उद्देश्य स्पष्ट है — हर योग्य मतदाता का नाम जोड़ना और अवैध नामों को हटाना। सही सूची से ही सही जनप्रतिनिधि चुनने की राह बनती है। आगामी 15 जुलाई को वर्चुअल बैठक में इस अभियान की समीक्षा की जाएगी।” — चांद मलिक, जिला प्रवक्ता
आपसे अपील है कि अपने दस्तावेजों की जांच करें, अपना नाम सूची में जांचें और जरूरत हो तो फॉर्म भरें। यह सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है।
वेबसाइट लिंक:
https://voters.ect.gov.in/bh_2003_eroll




















