Friday 14/ 02/ 2025 

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नाबालिग की शादी होने से बरहट पुलिस ने रोकी, बरहट, BDO, CO, मुखिया समेत अन्य ने रहे मौजूद

जमुई जिला ब्यूरो बिरेंद्र कुमार की रिपोर्ट 

जमुई जिले के बरहट थानांतर्गत दिनांक 05.05.2024 को समय 18:00 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गूगलडीह में एक नाबालिग बच्ची की शादी कराये जाने की योजना है।

सूचना पर आवश्यक विधिनुसार कार्रवाई हेतु बरहट थानाध्यक्ष, बरहट प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा बरहट अंचलाधिकारी गुगलडीह ग्राम के मुखिया तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ पहुँचे।

उनलोगों द्वारा परिवार तथा स्थानीय लोगो को यह उन्मुखीकरण किया गया कि किसी भी लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में करना एक कानूनी अपराध हैं तथा इसके लिए कड़े दंड का भी प्रावधान है।

साथ ही, सभी को कम उम्र में लड़की की शादी करने से उत्पन्न होने वाले सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरों और दुष्परिणाम के बारे में भी जागरूक किया गया। तत्पश्चात परिवारजनों ने बच्ची की शादी का विचार त्याग दिया और यह प्रण किया कि वैधानिक उम्र के बाद ही बेटी की शादी का विचार करेंगे।

जमुई पुलिस के सकारात्मक हस्तक्षेप और पहल से एक नाबालिग की कमउम्र में गैरकानूनी शादी रोकी गई।

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