स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के क्रम मे सहयोग करें उपभोक्ता: एसडीओ

रोहतास संवाददाता चारोधाम मिश्रा की रिपोर्ट
बिक्रमगंज/रोहतास। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल बिक्रमगंज अंतर्गत पांच प्रशाखा है एवं सभी उपभोक्ताओ के परिसर मे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य प्रगति पर है।
सहायक विद्युत अभियंता बिक्रमगंज राज कुमार के द्वारा बताया गया की स्मार्ट प्रीपेड मीटर सभी उपभोक्ताओं के परिसर मे निःशुल्क लगाया जा रहा है तथा मीटर लगाते समय कर्मियों का सहयोग करें एवं किसी भी प्रकार के अवरोध उत्पन्न न करें।
एसडीओ के द्वारा आगे बताया गया की उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहली बार मीटर रिचार्ज करने हेतु मैसेज प्राप्त होने के बाद दो दिनों का समय दिया जाता है
तथा बैलेंस शून्य अथवा निगेटिव होने पर उपभोक्ता को एसएमएस एवं कॉल के माध्यम से रिचार्ज करने हेतु सुचना दी जाती है। उपभोक्ता द्वारा रिचार्ज नहीं करने पर वे दो दिनों तक बिजली का उपभोग कर सकते हैं।
इसके बाद भी रिचार्ज नहीं करने पर तीसरे दिन केवल कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से दिन के 1 बजे के बीच ही बिजली स्वतः काट जाती है साथ ही साथ रिचार्ज होने के बाद बिजली स्वतः चालू हो जाती है।
बता दें की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित छुट्टी एवं रविवार के दिन बिजली नहीं काटी जाती है एवं रात मे भी विद्युत विभाग द्वारा बिजली नहीं काटी जाती है।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर एवं नॉर्मल मीटर का टैरीफ एक सामान है व प्रीपेड उपभोक्ता का ऑनलाइन रिचार्ज करने पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छुट मिलती है।
स्मार्ट मीटर से सम्बंधित एप्प के माध्यम से उपभोक्ता दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक बिजली खपत की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हुए उपभोक्ता को बिजली बिल जमा करने हेतु बिजली कार्यालय काउंटर पर जाने की आवश्यकता भी नहीं है उपभोक्ता ऑनलाइन के माध्यम से बिजली बिल जमा कर सकते हैं।
आपको बता दें की बिक्रमगंज शहरी क्षेत्र मे कुल 9890 एवं ग्रामीण क्षेत्र मे 81127 उपभोक्ता हैं सभी उपभोक्ताओं के परिसर मे लोकसभा आम निर्वाचन के मतगड़ना के पश्चात मीटर अधिष्ठापन के कार्यों मे तेजी लायी जाएगी।
सहायक विद्युत अभियंता बिक्रमगंज द्वारा अख़बार के माध्यम से उपभोक्ताओं से आग्रह की गयी है।
स्मार्ट मीटर बदलने के दौरान सहयोग की जाय, उक्त कार्यों मे किसी भी उपभोक्ताओं के द्वारा बाधा उत्पन्न किया जाता है।
तो बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता की धारा 8.2 एवं 8.6 (सी) के तहत्त कम्पनी हित में कर्तव्य निर्वहन का उल्लंघन मानते हुए परिसर की विद्युत आपूर्ति को काटते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालने के विरूद्ध कानूनी कार्यवाई की जा सकती है।