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परिवर्तित तीन नये न्याय कानून को अवगत कराने सोनो थाना में होगी बैठक

सोनो जमुई संवाददाता चंद्रदेव बरनवाल की रिपोर्ट 

 देश भर में लागु कुल तीन नये न्याय कानूनो‌ में हुई धाराओं की बदलाव से लोगों को विस्तार पूर्वक अवगत कराने के लिए सोमवार को सोनो थाना परिसर में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई है ।

बैठक की जानकारी देते हुए सोनो थाना अध्यक्ष दीनानाथ सिंह ने बताया कि पुराने भारतीय दण्ड संहिता 1860 को बदलकर नये भारतीय न्याय दण्ड संहिता 2023 किया गया है ।

इसी प्रकार पुराने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 को बदलकर नये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं पुराने साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागु किया गया है । जिसमें कुछ धाराओं में परिवर्तित किया गया है ।

उक्त धाराओं में हुई परिवर्तन को विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कराने के लिए अपने सोनो थाना छेत्र के सभी निवासियों में जिला पार्षद सदस्य , मुखिया , सरपंच , वार्ड सदस्य , पंच ,

पंचायत समिति सदस्य , समाजिक कार्यकर्ता सभी प्रतिष्ठित व प्रबुद्ध नागरिकों सहित आमजनों को दिनांक 01 जुलाई सोमवार दिन के 11 बजे सोनो थाना परिसर में आयोजित होने वाले इस बैठक में उपस्थित होने का अपिल की गई है ।

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