राशन की कालाबाजारी को लेकर डीलर विरुद्ध एमओ ने करायी प्राथमिकी दर्ज
बेतिया मैनाटांड संवाददाता अक्षय कुमार आनंद की रिपोर्ट
मैनाटाड़: पॉश मशीन के अनुसार गोदाम में खाद्यान्न नहीं रहने एवं सितंबर माह का राशन उठाव कर पॉश मशीन में नहीं रहने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुप्रिया कुमारी में मधुरी के डीलर कुंदन कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध पुरुषोत्तमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया है।
दर्ज प्राथमिकी में एमओ सुश्री कुमारी ने बताया है कि पॉश मशीन के अनुसार उक्त डीलर के गोदाम में अवशेष खाद्यान्न गेहूं 90.70 क्विंटल एवं चावल 509. 13 क्विंटल होना चाहिए था।
लेकिन जब दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष भौतिक सत्यापन किया गया तो उक्त राशन गोदाम में नहीं पाया गया। ऐसे में स्पष्ट हो रहा है कि विक्रेता द्वारा उक्त खदान की कालाबाजारी कर दी गयी है।
उक्त डीलर को स्पष्टीकरण किया गया लेकिन सही जवाब साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। दो बार स्पष्टीकरण में विक्रेता द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । वहीं विक्रेता द्वारा सितंबर 2024 का भी खाद्यान्न उठाव कर लिया गया है ।
जिससे पॉश मशीन में रिसीव नहीं किया गया है।ऐसे में एसडीओ के आदेश पर डीलर कुंदन श्रीवास्तव के विरुद्ध गेहूं 70.38 क्विंटल और चावल 428.01 क्विंटल की कालाबाजारी करने के कारण प्राथमिक दर्ज की गयी है ।
पुरुषोत्तमपुर थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि एमओ के आवेदन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत डीलर कुंदन कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन में की जा रही है।