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राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरगनिया में प्रभारी प्रधानाध्यापक श्यामबाबू पाल के अध्यक्षता में वार्षिकोत्सव हुआ सम्पन्न।निजी विद्यालयों के शुल्क पर प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के आदेश के अनुपालन की मानक संचालन प्रक्रियाप्रस्तावित एयरस्ट्रिप की व्यवहार्यता रिपोर्ट (Feasibility Report) तैयार कर संबंधित विभाग को भेजा गया: डीएम मोतिहारीजैनिथ सौशल फाउंडेशन के जिला महासचिव पीयूष कुमार को मिली प्रशंसाबटिया निवासी समाज सेवी लल्लू बरनवाल के 70 वर्षिय पिता का हृदय गति रुकने से हुई निधनजमुई जिला के सभी नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के गठन हेतु निर्वाचन की तिथि घोषित।15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक जिले के सभी विद्यालयों का व्यापक निरीक्षण एवं अनुश्रवण अभियान संचालित किया जाएगा: डीएम मोतिहारीबिहार को किस दिन मिलेगा नया मुख्यमंत्री, किसके हाथों में होगी प्रदेश की कमानमैरी बहन बालिका विद्यालय में की गयी छात्राओं की स्वास्थ्य जाँचअरवल: जनता की ज्वलंत सवाल को लेकर भाकपा, माकपा, सीपीआई एवं सीपीएम द्वारा किया गया जोरदार प्रदर्शन 
पूर्वी चम्पारणबिहारराज्य

निजी विद्यालयों के शुल्क पर प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के आदेश के अनुपालन की मानक संचालन प्रक्रिया

निजी विद्यालयों के शुल्क पर प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के आदेश के अनुपालन की मानक संचालन प्रक्रिया

रिपोर्ट सुजीत कुमार 

तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त, मुजफ्फरपुर के निर्देश ज्ञापांक 173/गो दिनांक– 08-04-26, के आलोक में जिला प्रशासन, पूर्वी चंपारण द्वारा बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2019 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।

इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी निजी विद्यालय पूर्व वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि नहीं कर सकता। इससे अधिक वृद्धि के लिए शुल्क विनियमन समिति की अनुमति अनिवार्य है। विद्यालय द्वारा किसी विशेष दुकान से किताब, ड्रेस या अन्य सामग्री खरीदने की बाध्यता डालना भी दंडनीय है।

आदेश की आलोक में एक त्रिसदस्यीय अनुशासन एवं शिकायत समिति का गठन किया गया है, जिसमें अपर जिलादंडाधिकारी लोक शिकायत निवारण अधिनियम, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी सम्मिलित हैं।

जिले के सभी 6 अनुमंडल कार्यालयों एवं जिला शिक्षा कार्यालय को शिकायत केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। अभिभावक अपनी लिखित शिकायत साक्ष्य के साथ इनमें से किसी भी कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत कर जाँच की जाएगी।

जाँच दल द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा तथा दोषी पाए जाने पर अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

समस्त अभिभावकों एवं नागरिकों से आग्रह है कि यदि कोई निजी विद्यालय निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क वसूल रहा है या अभिभावकों पर किसी प्रकार का अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वे अपने निकटतम अनुमंडल कार्यालय अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। जिला प्रशासन द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

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