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रौशन आनंद सर को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

रौशन आनंद सर को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

पटना: कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है. उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. इस मामले में अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब फैसला सुनाया गया है।

यह पूरा मामला 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग से जुड़ा है. घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे।

खान सर के पक्ष की ओर से रौशन आनंद पर आरोप लगाए गए थे। जबकि रौशन आनंद ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

वहीं, इसी मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

पटना सिविल कोर्ट में दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट के इस आदेश के बाद अगली सुनवाई तक पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।

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