[wpdts-weekday-name] [wpdts-day]/ [wpdts-month]/ [wpdts-year] 

मां सरस्वती की उपासना से जीवन में ज्ञान और विवेक का विकास होता है:- डॉ प्रकाश चतुर्वेदीसीतामढ़ी जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशानुसार यू. सी. आर. सी मेला 3.0 का सफल आयोजननितिन नवीन को अंतरराष्ट्रीय लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अनोखे अंदाज में दी बधाईटाइटिल शूट में निर्णय होने के बाद भी अंचल अधिकारी नहीं कर रहे दाखिल खारिज़, मजबूरन पीड़ित करेंगे आमरण अनशन ? जीविका दीदियों ने विधायक के सामने रखीं मांगें, आशा कार्यकर्ताओं ने भी बताईं समस्याएंचौकीदार द्वारा महिला के साथ हुई बर्बरतापूर्ण मारपीट पर पीड़ित से मिलने पहुंचे पुर्व विधान पार्षद संजय प्रसादसेक्टर स्तर की मासिक लीड इंटेलिजेंस एजेंसी(LIA ) की बैठक, सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में हुई आयोजितगर्ल्स हॉस्टल्स की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल, पढ़ाई के नाम पर देह व्यापार के लिए रखा जाता हैं लड़की….सरस्वती पूजा को लेकर बैरगनिया थाना में शांति समिति कि बैठक हुई संपन्नमेरा युवा भारत अरवल के द्वारा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन
उत्‍तर प्रदेशटॉप न्यूज़देशभाषाराज्य

राजस्व और फौजदारी कोर्ट का समय बदला, 30 जून तक के लिए नया आदेश जारी

उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात की सावधानी रखेगें कि समय परिर्वतन के फलस्वरूप कार्यों के निष्पादन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।

गर्मी को देखकर लिया जा रहा है फैसला

सुबह 8 बजे से दोपहर एक बजे तक का समय निर्धारित

एक मई से 30 जून तक बदले समय में चलेगी कोर्ट

चंदौली जिले में राजस्व एवं फौजदारी न्यायालयों व कार्यालयों एवं अभिलेखागार एक मई से 30 जून तक सुबह 8 बजे से दोपहर एक बजे तक निर्धारित कर दिया गया। कार्यालय का समय पहले की तरह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यथावत रहेगा।

आपको बता दें कि जिलाधिकारी निखिल टी. कुंडे ने बताया कि पूर्व वर्षों की भांति दीवानी न्यायालय में न्यायिक कार्य सुबह 7 बजे से दोपहर एक बजे तक होने और डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एशोसिएशन के अध्यक्ष, के अनुरोध पत्र क्रम में राजस्व एवं फौजदारी न्यायालयों, कार्यालयों एवं अभिलेखागार (माल) के समय में परिवर्तन किया गया है। कार्यालय का समय पहले की तरह यथावत रहेगा।

उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात की सावधानी रखेगें कि समय परिर्वतन के फलस्वरूप कार्यों के निष्पादन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बार एशोसिएशन के सदस्यों से अनुरोध है कि प्रातः कालीन अवधि में समय से न्यायालय में उपस्थित हों। कहा कि यह आदेश बैंक, कोषागार एवं उपकोषागार में प्रभावी नहीं रहेगा।

 

 

चंदौली ब्यूरो चीफ – नितेश सिंह यादव की रिपोर्ट

Check Also
Close