डीएम साहब एसपी साहब और चकिया के एसडीएम साहब कब होगा धोखाधड़ी फ्रॉड गिरी करने वाले पर कार्रवाई

चंदौली चकिया तहसील से बड़ा मामला आया है सामने बता दें कि राजनाथ, दूधनाथ पुत्र स्वर्गीय सुधी राम मूलनिवासी सोनहूल का है चकिया तहसील में फर्जी तरीके से लगभग 50 साल पहले अपना जमीन किसी और को बेच दिया था बैनामा कर दिया था जिन्होंने राजनाथ दूधनाथ से बैनामा किया वह भी कुछ साल बाद कमला रामबृक्ष नवरंग रामचरित्र को जमीन बैनामा कर दिया जब से बैनामा हुआ है कमला, रामबृक्ष, नवरंग, रामचरित्र, उसी जमीन पर 10 (ग) पर लगभग 40 45 साल से उसी जमीन पर काबिज है हैरान करने वाले बात यह सामने आ रहा है कि फिर उसी जमीन पर प्रथम विक्रेता राजनाथ , दूधनाथ अधिकारियों के मिली भगत से दोबारा उसी बैनामा जमीन पर फ्रॉड गिरी से खतौनी पर नाम चढ़ावा लिया इस बात को लेकर जब मीडिया में समाचार प्रकाशित हुआ तो चकिया तहसील में खलबली मच गई फोर्जरी तरीके से नाम चढ़ावा कर आज खुलेआम अधिकारियों के बीच में घूम रहा है ना कोई है डर प्रशासन का बता दें कि धारा 420 भारतीय दंड संहिता (IPC) की एक धारा है जो धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण करने के लिए प्रेरित करने से संबंधित है. इस धारा के तहत दी जाने वाली अधिकतम सजा 7 साल की कैद और जुर्माना है. धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी है, वह खुलेआम घूम रहा है और प्रशासन उसे पकड़ने में विफल है।