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चंदौली में बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर चलाने पर लगेगा जुर्माना, संचालकों के लिए जारी हुई गाइडलाइन

चंदौली में कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब सभी कोचिंग सेंटरों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, साथ ही शिक्षकों और छात्रों का विवरण भी देना होगा। बिना पंजीकरण के कोचिंग चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 14 टीमें बनाई हैं जो जांच करेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

  1. बिना पंजीकरण कोचिंग पर जुर्माना
  2. कोचिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी
  3. 14 टीमें करेंगी कोचिंग की जांच
  4. बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग चलाने पर लगेगा जुर्मानाचंदौली। कोचिंग संचालक विद्यार्थियों और अभिभावकों को गुमराह नहीं कर सकेंगे। सभी कोचिंग संचालकों को पंजीकरण के साथ शिक्षक व विद्यार्थियों को विवरण अपडेट करना होगा। बिना पंजीकरण के कोचिंग संचालकों पर जुर्माना के साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 14 टीमें बनाई गई हैं। विभाग की ओर से कोचिंग संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई। इसके अनुसार कोचिंग का पंजीकरण अनिवार्य है।
  5. कोचिंग का पंजीकरण छात्र संख्या के आधार पर किया जाता है, इसका शिक्षा विभाग में शुल्क जमा करना होता है। कोचिंग संचालक को पंजीकरण के समय कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षक का विवरण भी देना होता है। इसमें उनकी शैक्षिक योग्यता और पूरा पता शामिल होता है।
  6. इसके अलावा कोचिंग में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे का विवरण दर्ज करना होता है। विद्यार्थियों को कोचिंग की शुल्क की रसीद उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके बैठने की व्यवस्था, जिस इमारत में कोचिंग संचालित हो रही है, उसमें आग आदि से सुरक्षा का प्रमाण देना होता है।जनपद में वर्तमान में विभाग में मात्र 89 कोचिंग सेंटर पंजीकृत हैं। जबकि, कोचिंग की संख्या 250 से अधिक हो गई है। इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग भी शामिल हैं। नगर क्षेत्रों में कई संस्थान बेसमेंट में संचालित हो रहें हैं। यह नियमों की अनदेखी है।
  7. विभाग की ओर से बिना पंजीकरण और मानक के विपरीत चल रहीं कोचिंग की जांच करने के लिए टीमें बनाई गई हैं, जो क्षेत्र में जांच कर आख्या उपलब्ध कराएंगी। बिना पंजीकरण कोचिंग संचालित होने पर 50 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
  8. सभी कोचिंग संस्थाओं की जांच कराई जाएगी। मानक के विपरीत कोचिंग का संचालन होने पर संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। बिना पंजीकरण के कोचिंग सेंटरों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। -देवेन्द्र सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक।
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