
जमुई में वन्यजीवों से होने वाली क्षति पर मिलेगा मुआवजा, 24 घंटे के भीतर देनी होगी सूचना
जमुई जिला ब्यूरो डॉ बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट
जमुई। वन्यजीवों के कारण मानव जीवन, पशुधन, फसल एवं संपत्ति को होने वाली क्षति पर बिहार सरकार के प्रावधानों के तहत प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता (मुआवजा) प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में जमुई वन प्रमंडल ने आम नागरिकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
वन प्रमंडल द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की वन्यजीवों के हमले में मृत्यु हो जाती है, कोई घायल हो जाता है अथवा पशुधन, फसल या अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो प्रभावित व्यक्ति या उसके परिजनों को घटना के 24 घंटे के भीतर संबंधित वन क्षेत्र कार्यालय, वन प्रमंडल कार्यालय या निकटतम थाना में लिखित आवेदन देना होगा।
विभाग ने बताया कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद स्थल निरीक्षण एवं जांच की जाएगी। जांच में घटना की पुष्टि होने पर बिहार सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा स्वीकृत किया जाएगा।
वन प्रमंडल ने लोगों से अपील की है कि वन्यजीवों के आवागमन वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतें तथा किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल निकटतम वन कार्यालय या वनकर्मी को दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई समय पर की जा सके।
मुआवजा योजना एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संबंधित वन प्रक्षेत्र कार्यालय या वन प्रमंडल कार्यालय, जमुई से संपर्क किया जा सकता है।




















