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आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सख्ती, 05 सितंबर से 11 सितंबर तक 30 थाना क्षेत्रों में होगा शस्त्रों का भौतिक सत्यापन, अंतिम मौका

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सख्ती, 05 सितंबर से 11 सितंबर तक 30 थाना क्षेत्रों में होगा शस्त्रों का भौतिक सत्यापन, अंतिम मौका

वैशाली संवाददाता प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट

बिना सत्यापन के हथियार माने जाएंगे अवैध

वैशाली आगामी बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के दृष्टिगत शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है।

इस क्रम में जिला दंडाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 05 सितंबर 2025 से 11 सितंबर 2025 तक जिले के 30 पानी में पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 4:00 बजे तक शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।निर्धारित तिथियों में ही होगा सत्यापन, अंतिम मौका।

जिले के कुल 3054 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों में से अब तक केवल 1857 का ही भौतिक सत्यापन हो सका है।

निधर्धारित अवधि 20 जून से 25 जून के दौरान संतोषजनक संख्या में शस्त्र सत्यापन न होने पर जिला प्रशासन ने कड़ा रूख अपनाया है।धानावार दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति इस कार्य की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक थाना क्षेत्र के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

उन्हें निर्देश दिया गया है कि निर्धारित अवधि में संबंधित थाना पर उपस्थित रहकर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन करें।साथ ही, अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर चिपकाए गए फोटो से मिलान करना अनिवार्य किया गया है।

सत्यापन हेतु पंजी का संधारण, जिला दंडाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने थाना में संधारित शस्त्र पंजी से मिलान करते हुए शस्त्रों एवं कारतूसों का सत्यापन विहित प्रपत्र में संधारित करें तथा उसी दिन प्रतिवेदन जिला शस्त्र शाखा, वैशाली को उपलब्ध कराएं।

जिन थानों में होगा सत्यापन
शस्त्रों का सत्यापन निम्नलिखित थानों में किया जाएगा

हाजीपुर नगर, हाजीपुर सदर, औ‌द्योगिक क्षेत्र, गंगा ब्रिज, बिपुर, बाराटी ओ. पी, लालगंज, करताहा, वैशाली, बेलसर ओ.पी., भगवानपुर, सराय, राधोपुर, जोडावनपुर, कस्तमपुर ओ.पी., महनार, सहदेई-बुजुर्ग, देसरी, चांदपुर ओ.पी., जंदाहा, महुआ, राजापाकर, गरीन, कटहारा ओ.पी., पातेपुर, तिसिऔता, बलिगांव, महिसौर, काजीपुर, हरलोचपुर (सुक्की)।

उत्तराधिकार एवं अन्य राज्यों से जुड़े शस्त्र प्रायः यह देखा गया है कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकारियों ‌द्वारा शस्त्र थाना में जमा नहीं कराया जाता। ऐसे मामलों में भी सत्यापन कराना आवश्यक होगा।

इसी प्रकार, अन्य राज्यों (जैसे नागालैंड, जम्मू-कश्मीर आदि) से जारी अनुजप्तियों वाले शस्त्रों का सत्यापन संबंधित राज्यों के अनुज्ञापन प्राधिकार से प्रमाणित होने तक निकटतम थाना अथवा आयुध नियमावती, 2016 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत प्रतिष्ठान में जमा कराना होगा। यह प्रक्रिया 11 सितंबर 2025 तक पूर्ण करनी होगी।

बिना सत्यापन हथियार होंगे अवैधजिला दंडाधिकारी ने सख्त चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले शस्त्र एवं कारतूस अवैध माने जाएंगे।

ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियम, 2016 के अंतर्गत विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगा।

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