सात लीटर शराब बरामदगी मामले में एक महिला तथा एक पुरुष को छह छह वर्ष की सश्रम कारावास और दो दो लाख रुपए का जुर्माना

सात लीटर शराब बरामदगी मामले में एक महिला तथा एक पुरुष को छह छह वर्ष की सश्रम कारावास और दो दो लाख रुपए का जुर्माना
जमुई से चंद्रदेव बरनवाल की रिपोर्ट
जमुई: सात लीटर शराब बरामदगी के मामले में एक महिला ओर एक पुरुष को छह वर्ष की सश्रम कारावास और दो दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है । जुर्माना की राशी यदा नहीं करने पर दोषियों को दो दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
उत्पात विभाग के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार ने प्रभावी तरीके से अपना पक्ष रखा । जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रसिद्ध नारायण सिंह एवं रामचंद्र रविदास ने कोर्ट में अपनी दलिलें पेश की ।
न्यायालय ने गवाहों के ब्यान ओर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लक्ष्मीपुर थाना अंतर्गत नजारी गांव निवासी रामदेव दास एवं संजू देवी पर बिहार मध्य निषेध एवं उत्पात अधिनियम की धारा 30 ए० के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है ।
ज्ञात हो कि बिती चार मार्च 2021 को उत्पात विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नजारी गांव स्थित रविदास टोले में छापेमारी की थी , उक्त समय पर एक पुरुष ने दुसरी महिला को एक झोला देते हुए देखा गया ।
उत्पात विभाग की टीम ने संदेह के आधार पर दोनों को पकड़कर तलाशी ली , तलाशी के दौरान झोले से दो लीटर का कुल तीन बोतल में भरा सात लिटर जाबा महुआ से बना देशी शराब बरामद की गई थी ।
बताते चलें कि न्यायालय के इस फैसले से यह साबित होता है कि शराब का निर्माण ओर उसका सेवन करना अथवा शराब की तस्करी मामले में केवल जुर्माना देकर छुट मिलने की धारना गलत है । साथ ही कम मात्रा में हुई शराब की बरामदगी के मामलों में भी कठोर सजा दी जा सकती है ।




















