बैरगनिया के विभिन्न किराना दुकानों व स्टाकिस्टों के यहां से दो फूल नामक नकली तेल बेचने वाले पर गिरा गाज

बैरगनिया के विभिन्न किराना दुकानों व स्टाकिस्टों के यहां से दो फूल नामक नकली तेल बेचने वाले पर गिरा गाज
बैरगनिया संवाददाता चंदन पाठक की रिपोर्ट
बैरगनिया के विभिन्न किराना दुकानों व स्टाकिस्टों के यहां दो फूल तेल के बदले डबल फूल नाम से डुप्लीकेट सरसों तेल बेचने को लेकर दिल्ली स्थित पटियाला न्यायालय से निर्गत आदेश के आलोक में छापेमारी कर की जा रही है। आराध्या ट्रेडर्स, हरिओम गुप्ता सहित चार दुकानों में छापेमारी चल रही है।
देश की प्रतिष्ठित एवं वर्षों से उपभोक्ताओं के बीच विशिष्ट पहचान स्थापित कर चुकी BR इंडस्ट्रीज के प्रसिद्ध, पंजीकृत एवं अत्यधिक विश्वसनीय ब्रांड “DO PHOOL (दो फूल)” के नाम, लोगो, लेबल, पैकेजिंग, रंग संयोजन, ट्रेड ड्रेस तथा पंजीकृत कॉपीराइट शैली की जानबूझकर एवं सुनियोजित नकल कर “DOUBLE PHOOL” नाम से नकली तेल का निर्माण, भंडारण एवं विपणन किए जाने के एक गंभीर मामले का भंडाफोड़ किया गया है।
BR INDUSTRIES को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि बैरगनिया सीतामढ़ी , बिहार क्षेत्र में MANJU KUMAR, HARIOM KUMAR GUPTA तथा ARADHYA TRADERS द्वारा ऐसा तेल बाज़ार में बेचा जा रहा है, जिसकी बनावट, पैकेजिंग शैली, रंग संयोजन, लेबल डिज़ाइन एवं समग्र दृश्य प्रभाव हूबहू BR INDUSTRIES के पंजीकृत ब्रांड “DO PHOOL (दो फुल)” के समान है, जिससे आम उपभोक्ता के भ्रमित होने की प्रबल संभावना उत्पन्न होती है और जो स्पष्ट रूप से व्यापारिक बेईमानी एवं उपभोक्ता धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।
प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट पाया गया कि उक्त गतिविधियाँ Trade Marks Act, 1999 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत BR INDUSTRIES के पंजीकृत व्यापार चिन्ह अधिकारों का उल्लंघन हैं, धारा 34 के अंतर्गत पूर्व उपयोगकर्ता के वैधानिक अधिकारों पर प्रत्यक्ष आघात करती हैं तथा Copyright Act, 1957 की धारा 14 एवं 51 के अंतर्गत पंजीकृत कॉपीराइट का गंभीर उल्लंघन करती हैं। इसके अतिरिक्त यह संपूर्ण कृत्य Passing Off के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को भ्रमित कर अवैध व्यापारिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया गया है।
उपरोक्त उल्लंघनों के दृष्टिगत, BR INDUSTRIES की ओर से विधिक सलाहकार नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता श्रीमती नम्रता जैन एवं श्री विजय सोनी द्वारा विधिसम्मत कानूनी कार्यवाही आरंभ की गई तथा दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उपयुक्त वाद दायर किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला स्थापित पाए जाने पर लोकल कमिश्नर नियुक्त किया गया, जिन्हें स्थानीय पुलिस की सहायता से सर्च एवं सीज़र (Search and Seizure) की शक्तियाँ प्रदान की गईं।
माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, दिल्ली के आदेश के अनुपालन में दिनांक 23 दिसम्बर 2025 (मंगलवार) को बैरगनिया सीतामढ़ी स्थित संबंधित फैक्ट्री एवं व्यावसायिक परिसरों पर लोकल कमिश्नर द्वारा स्थानीय पुलिस के नेतृत्व में दबिश (Raid) दी गई, जहाँ निरीक्षण के दौरान यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित हुआ कि “DOUBLE PHOOL” नाम से बड़ी मात्रा में ऐसा तेल निर्मित, संग्रहित एवं बाज़ार में बेचा जा रहा था।
जो BR INDUSTRIES के पंजीकृत ट्रेडमार्क एवं पंजीकृत कॉपीराइट का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। परिणामस्वरूप लोकल कमिश्नर द्वारा भारी मात्रा में नकली तेल को जप्त कर सील किया गया तथा समस्त सामग्री को न्यायालयीय अभिरक्षा में लिया गया।
माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, दिल्ली के आदेश के जारी हो जाने के पश्चात अब “DOUBLE PHOOL” नाम से तेल का निर्माण, क्रय, भंडारण, बिक्री, वितरण, विपणन, विज्ञापन अथवा किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग करना न्यायालय के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन होगा, जो अवमानना (Contempt of Court) की श्रेणी में आएगा।
ऐसे किसी भी व्यक्ति, व्यापारी, वितरक या संस्था के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा, भारी हर्जाना, संपूर्ण माल की जब्ती एवं विनष्टीकरण तथा आवश्यकतानुसार दंडात्मक कार्यवाही सम्मिलित होगी।
यह कार्रवाई नकली ब्रांडिंग, बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन तथा उपभोक्ता हितों के विरुद्ध किए जा रहे अवैध व्यापार के विरुद्ध एक सख़्त एवं स्पष्ट संदेश है कि पंजीकृत ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानून को पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाएगा।




















