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डीएम कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, अदालत ने कहा– न्यायालय के साथ लुका-छिपी कर रहे हैं जिलाधिकारी”

डीएम कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, अदालत ने कहा– न्यायालय के साथ लुका-छिपी कर रहे हैं जिलाधिकारी”

रोहतास जिला ब्यूरो रोहित कुमार की रिपोर्ट 

न्यायालय के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए जिला जज-4 अनिल कुमार की अदालत ने जिलाधिकारी कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिलाधिकारी द्वारा लगातार आदेशों की अनदेखी की जा रही है, जो न्यायिक प्रक्रिया के साथ लुका-छिपी के समान है।

अदालत ने बताया कि इस मामले में पहले ही 23 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी पर आदेश की अवहेलना के लिए 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया जा चुका है। इसके बावजूद निष्पादन की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अदालत को यह कठोर कदम उठाना पड़ा।

अदालत ने आदेश में कहा है कि कुर्की की कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक जुर्माने की राशि के साथ-साथ निर्गत रकम की पूरी वसूली नहीं हो जाती।

2014 से लंबित है मामला।

जानकारी के अनुसार ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर द्वारा वर्ष 2014 में संजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध वाहन दुर्घटना क्लेम से संबंधित मामला दायर किया गया था। इस केस में निर्गत राशि का भुगतान कराने के लिए न्यायालय ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया था, लेकिन वर्षों बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं हो सका।

पुलिस बल उपलब्ध कराने का निर्देश

न्यायालय ने नगर थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि कुर्की की कार्रवाई के लिए नाजिर को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही पूरी प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर अदालत को सूचित करने का भी आदेश दिया गया है।

इस आदेश के बाद जिला प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

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