
राजस्व महाअभियान: 20 वें दिन भी घर-धर पहुँचा जमाबंदी पंजी
वैशाली संवाददाता प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट
वैशाली: जिले में अब तक 1153154 जमाबंदी पंजी का हुआ वितरण। आज 12 प्रखंडों के 44 हल्कों में राजस्व शिविर का भी हुआ आयोजन।
“सरकार की पहल से जनता में उत्साह, अब जमीन संबंधी सुधार की सुविधा सीधे घर तक हाजीपुर, 04 सितंबर 2025 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्यव्यापी “राजस्व महाअभियान” अंतर्गत वैशाली जिले में घर-घर जमाबंदी पंजी वितरण का कार्य तेजी से जारी है।”
राजस्व महाअभियान का आज 20 व दिन है। अब तक 1153154 जमाबंदी पंजी, पंपलेट एवं प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। आज भगवानपुर, चेहरा कलां, जंदाहा, राजापाकर आदि अंचलों में राजस्व शिविर का भीआयोजन किया गया।
गौरतलब हो कि जिलाधिकारी वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह स्वयं इस अभियान की निगरानी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलने वाले इस अभियान का मकसद है।
जमीन संबंधी दस्तावेजों का त्रुटि सुधार, नामांतरण, बंटवारा नामांतरण तथा छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना, वह भी घर-घर जाकर सीधे जनता तक सुविधा पहुँचाना।जिले में व्यापकं तैयारी, घर-घर पहुँच रही टीमें
जिलाधिकारी वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह ने बताया कि नामित हल्का कर्मी जनता को प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं। इन प्रपत्रों को पंचायतवार आयोजित शिविरों में लिया जाएगा, जहां सभी आवेदन की जाँच एवं निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायतवार रोस्टर के अनुसार वितरण एवं शिविर आयोजन समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करें।
अभियान से मिलेगी ये प्रमुख सुविधाएँ डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करनाउत्तराधिकार नामांतरण संयुक्त संपत्ति का बंटवारा नामांतरण नाम, खाता, खेसरा, रकबा एवं लगान संबंधी अशुद्धियों का सुधारप्रत्येक हल्का क्षेत्र में सात दिनों के अंतराल पर दो शिविर आयोजित होंगे, जहाँ सभी आवेदन स्वीकार और निस्तारित किए जाएंगे।
पारदर्शिता और नागरिक सुविधा पर जोरजिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि-सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी माइक्रोप्लान के अनुसार अपने आवंटित हल्का/मौजा में जमाबंदी पंजी वितरण सुनिश्चित करें।अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप-समाहर्ता अपने क्षेत्र का सतत अनुश्रवण करें।
सभी अंचल अधिकारी प्रतिदिन का प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें और उसकी प्रति जिला राजस्व शाखा में उपलब्ध कराएं।




















