मोतिहारी: CPGRAMS पोर्टल पर शिकायक संख्या DORLD/E/2025/0007346 का हुआ निवारण

मोतिहारी: CPGRAMS पोर्टल पर शिकायक संख्या DORLD/E/2025/0007346 का हुआ निवारण
रिपोर्ट सुजीत कुमार
CPGRAMS पोर्टल पर पंजीकरण संख्या-DORLD/E/2025/0007346 दिनांक-14.07.2025 से संबंधित परिवादी Infinitewar, पता-मोतिहारी शहर, जिला-पूर्वी चम्पारण के परिवाद पत्र में वर्णित शिकायत की संयुक्त स्थलीय जाँच जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) एवं कार्यपालक अभियंता (मनरेगा) से करायी गयी।
जाँच में प्रतिवेदित किया गया कि योजना वर्क कोड- 0513011006/FP/20405811 (ग्राम पंचायत-बहुआरा में अवधेश राय के खेत के बगल से सुरेश राय के खेत के आगे तक बांध में मिट्टी भराई कार्य), योजना वर्क कोड- 0513011/IC/20617845 (ग्राम पाठक टोला में जगन्नाथ सहनी के घर से लेकर घेघवा पुल तक नाला उड़ाही कार्य) एवं योजना वर्क कोड-0513011/RC/20729211 (रामश्रय ठाकुर के घर से पानी टंकी बैजुलाल ठाकुर के घर के आगे तक मिट्टी भराई ईंट सॉलिग कार्य) में परिवादी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य में दिनांक-13.07.2025 एवं 14.07.2025 में किये गये कार्य के मस्टर रॉल में मेट द्वारा NMMS के माध्यम से मजदूरों की उपस्थिति का फोटो अपलोड में अलग-अलग योजना में एक ही फोटो को अपलोड किया गया है। इस संदर्भ में संबंधित मेट एवं पंचायत रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।
श्री सुशील कुमार चंदन, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत बहुआरा गोपी सिंह एवं श्री अशुतोष कुमार, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत घेघवा दोनों प्रखंड-तेतरिया द्वारा पूछे गय स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया।
दोनो पंचायत रोजगार सेवक द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण में NMMS पर त्रुटिपूर्ण फोटो अपलोड किये जाने के संदर्भमें जिन तथ्यों / साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया है, वह स्वीकार्य योग्य नही है। इन दोनों की लापरवाही एवं मिलीभगत से मेट के द्वारा गलत मंशा से NMMS पर त्रुटिपूर्ण फोटो अपलोड किया गया।
श्री सुशील कुमार चंदन, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत बहुआरा गोपी सिंह एवं श्री अशुतोष कुमार, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत घेघवा, प्रखंड-तेतरिया पर आरोप प्रमाणित हुए एवं दोनों पंचायत रोजगार सेवक दोषी पाये गये।
इनके स्पष्टीकरण के जवाब को अस्वीकृत करते हुए विभागीय पत्रांक-196 दिनांक-25.03.2022 के अन्तर्गत उक्त दोनों कर्मियों के विरूद्ध कंडिका-01 के खण्ड (iv) में निहित दण्ड मूल मानदेय में 10 प्रतिशत तक की तीन साल की अवधि के लिए कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया।
साथ ही उक्त दोनों पंचायत के मेट को हटाने एवं उक्त दोनों मेट के स्थान पर जीविका से अन्य मेट को चयनित करने का आदेश कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), प्रखण्ड-तेतरिया को दिया गया।




















