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बिहारराज्यरोहतास

अब बिना ईमेल आईडी के आप प्राथमिक दर्ज नहीं कर सकते हैं: थाना अध्यक्ष

रोहतास नोखा संवाददाता मंटू कुमार की रिपोर्ट 

  • ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी जाएगी
  • ऑनलाइन आवेदन के बाद मूलकॉपी 72 घंटे में थाने में देनी होगी।

इंटरनेट और आधुनिक युग में बढ़ते इलेक्ट्रिक साक्ष्य को मानते हुए नए कानून को लागू कर दिय गया। जिसमे नए कानून की जानकारी नोखा थाना परिसर में लोगों को दी गई।

वहां पर गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ कई लोगों को नए कानून की जानकारी दी गई। और उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

जहां पर की पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश रविदास और थाना अध्यक्ष दिनेश कुमर मालाकार ने उपस्थित लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी। सोमवार से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने की बात कही।

जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव किये गए है। औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा।

भारतीम न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमरारू भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेने की बात कही। न्यू कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली है।

जिसमें ‘जौरो एफआईआरश, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, ‘एसएमएस’ (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य विडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे।

अब होंगी 358 धाराएं भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्वाय संहिता में धाराओं गया है. 511 358 की से भी धाराएं 358 हैं।

दरअसल ‘ओवरलैप का आपस में विलय कर दिया तथा उन्हें सरलीकृत किया गया जिससे भारतीय दंड संहिता की धाराओं के मुकाबले इसमें केवल धाराएं होंगी। कानून में थाना क्षेत्र बात समाप्त हो जाएगी। अब कहीं किसी भी थाने में आवेदन दे सकते हैं।

पुलिस ऑनलाइन मॉनिटरिंग करके उसे थाने में कार्रवाई कर सके। चार्ट सीट दाखिल करने की समय भी बदल दिए गए हैं।

गंभीर मामलों के अपराध और संगठित अपराध और मॉब लीचिंग पर कड़ी कार्रवाई करने का संकेत दिया गया है। अब अपराध मुठ्ठी पर आधुनिक तरीके से नियंत्रण रखी जाएग।

इंटरनेट के सहारे पूरी दुनिया में होने से अब अपराध करके देश में कहीं भी जाकर छुप जाएंगे तो आपकी पुलिस को पहचान कर लेगी। पूरे देश में ऑनलाइन आपकी तस्वीर फिंगरप्रिंट सभी रहेंगे। आप कहीं भी पुलिस को धोखा नहीं दे सकते हैं।

इस मौके पर अपर थानाध्यक्ष सूर्य भूषण प्रसाद, एसआई तैयब, एसआई प्रगति सिन्हा, काजल कुमारी, रवि कुमार, जगतानंद, बृज बिहारी प्रसाद गुप्ता मोहम्मद गुलाम अंसारी, सुनीता गुप्ता, रूपेश चंद्रवंशी, सहित कई लोग मौजूद रहे।

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