सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिश, सरकारी कर्मचारियों के लिए आया अध्यक्ष का आया फरमान
उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दो पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक है।

शासकीय एवं अर्द्धशासकीय लोगों पर होगा लागू
कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को हेलमेट व सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य
विभागाध्यक्षों पर होगी नियम को लागू कराने की जिम्मेदारी
शासन के पत्र संख्या-06/2025/364/तीस-3-2025 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक-11 फरवरी, 2025 के द्वारा श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में सम्पन्न सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने एवं प्रभावी उपाय अपनाये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं के अनुपालन हेतु निर्देश जारी किये गए हैं-
उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दो पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक है। इसी प्रकार चार पहिया वाहन से कार्यालय आने वाले अधिकारी व कर्मचारी को सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य है एवं वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के प्रवेशद्वार पर सुरक्षा कर्मी हेल्मेट एवं सीटबेल्ट के अनुपालन की जाँच करेंगे। बिना हेलमेट-सीटबेल्ट के प्रवेश पर रोक लगाई जाए।
यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्यवाही करें।
सभी सरकारी कर्मचारी सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हों और हेल्मेट एवं सीटबेल्ट की अनिवार्यता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाये।
उपर्युक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी उक्त निर्देश का पूर्णतः पालन करेंगे। हम सभी को इस पहल को गंभीरता से लेना चाहिए जिससे समाज में एक सकारात्मक वातावरण का सृजन हो सके।